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RLP विधायक पुखराज गर्ग और इंद्रा देवी बावरी अग्रिम जमानत कोर्ट की खारिज, जाना होगा जेल?

RLP विधायक पुखराज गर्ग और इंद्रा देवी बावरी अग्रिम जमानत कोर्ट की खारिज, जाना होगा जेल?

RLP MLA Pukhraj Garg and Indra Devi Bawri dismissed by anticipatory bail court, will go to jail?


नागौर जिले में ग्राम ताऊसर में 1 साल पहले हुए बंजारा अतिक्रमण मामले में भोपालगढ़ के विधायक पुखराज गर्ग (Pukhraj Garg) और मेड़ता विधायक इंद्रा देवी बावरी (Indra Devi Baori) कोर्ट की तरफ़ से बड़ा झटका लगा है। दरसअल आज दोनों विधायकों ने कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।


आप को बता दें की सोमवार को बंजारा अतिक्रमण मामले में सुनवाई हुई और इस सुनवाई में बंजारा समाज के 24 आरोपियों के साथ रालोपा के दोनों विधायकों को भी कोर्ट में हाजिर होना था। लेकिन दोनों विधायक कोर्ट में पेश नहीं हुए थे इसलिए कोर्ट ने सोमवार को पुखराज गर्ग का गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया और मंगलवार को इंद्रा देवी बावरी के नाम से वॉरंट जारी किया। वहीं अन्य 24 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का फैसला सुनाया।

इस मामले में rlp विधायक के नाम गिरफ्तारी वॉरंट जारी होने के बाद दोनों नेताओं ने कोर्ट में अग्रिम याचिका दायर की जिसे कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया।

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