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महिपाल मदेरणा ने मांगी जमानत, कोर्ट ने याचिका की ख़ारिज

Mahipal Maderna asked for bail, the court dismissed the petition



जोधपुर. प्रदेश के बहुचर्चित भंवरीदेवी (Bhanwri Devi) केस के आरोपी महिपाल मदेरणा (Mahipal Maderna) ने 2 महा की जमानत मांगी है. महिपाल मदेरणा ने कैंसर का इलाज करवाने के लिए कोर्ट से 2 महीने की अंतरिम याचिका मांगी है. लेकिन महिपाल मदेरणा की यह याचिका कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है. एससी एसटी कोर्ट में लगाई गई इस याचिका पर हुई सुनवाई के दौरन सीबीआई ने महिपाल मदेरणा की जमानत पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया.


एसके शर्मा ने बताया की अभी इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है. आप को बता दे की एसके शर्मा सीबीआई के अधिवक्ता है. उन्होंने कहा की ऐसे मदेरणा को जमानत पर रिहा करना बिक्कुल भी उचित नहीं है. इस मामले में प्रतिकूल प्रभवा पड़ेगा सीबीआई की तरफ से यह भी तरक दिया गया है की जेल प्रशासन महिपाल मदेरणा का पूर्ण इलाज करवा रहा है.


पहले ही कोरोना महामारी के चलते 2 महीने तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी है. ऐसे में अभी महिपाल मदेरणा को जमानत पर रिहा कर देना ठीक नहीं रहेगा. इस ममले पर पीठासीन अधिकारी अणिमा दाधीच की जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया गया. आप को बता दे की इसे पहले भी महिपाल मदेरणा की ओर से अधिवक्ता ने याचिका पेश कर के बताया कि 21 अगस्त को जेल ने स्वास्थ्य की स्थति को देखते हुए डॉक्टर्स ने कैंसर की जाँच करवाई गई थी. जिसकी पुष्टि हो गई है की मदेरण को कैंसर है.


जिसके कारण कैंसर का उपचार दिल्ली के विशेषज्ञ चिकित्सकों से करवाने की आवश्यकता है. जिसके लिए मदेरणा को 2 महीने की अंतरिम जमानत जी जाए. उल्लेखीय है की हाल ही में महिपाल मदेरणा को उनकी बेटी ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा (Divya Maderna) एम्स में लेकर गई थी.आप को बता दे की महिपाल मदेरणा 2 दिसंबर 2011 से जोधपुर जेल में बंद है. 

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